सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने 30 अगस्त को ई-डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम पेश की। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022 में इस स्कीम को नोटिफाइ किया था। इसका मकसद टैक्स से जुड़े विवाद के मसलों का जल्द समाधान करना है। टैक्सआराम डॉट कॉम के फाउंडर मयंक मोहनका ने कहा ई-डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम 2022 में नोटिफाइ हुई थी। अब सीबीडीटी ने ऑनलाइन अप्लिकेशन की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब अप्लिकेशन इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए निर्धारित फॉर्म 34बीसी के जरिए फाइल किया जा सकता है।
