Maharashtra: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने घर खरीदारों को अदालत द्वारा आदेशित मुआवजा बिना किसी देरी के मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रक्रिया (SOP) शुरू की है। यह पहली बार है जब पैसा न देने वाले बिल्डरों के खिलाफ सिविल कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है और यहां तक कि तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है।
