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Income Tax: मां के निधन के बाद उनकी गोल्ड ज्वेलरी को बेचने पर क्या कोई दिक्कत आ सकती है?

मां से विरासत में मिली गोल्ड ज्वेलरी को बेचा जा सकता है। लेकिन, इसे बेचने पर कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना होगा। 24 महीने के बाद गोल्ड ज्वेलरी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा। इसका रेट 12.5 फीसदी है

Your Money Deskअपडेटेड Nov 27, 2025 पर 3:39 PM
Income Tax: मां के निधन के बाद उनकी गोल्ड ज्वेलरी को बेचने पर क्या कोई दिक्कत आ सकती है?
1 अप्रैल, 2001 से पहले खरीदी गई गोल्ड ज्वेलरी की कॉस्ट के लिए उस तारीख को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मां के निधन के बाद उनकी गोल्ड ज्वेलरी पर उसके बच्चों का हक होता है। गोल्ड ज्वेलरी बच्चों में बंट जाती है। सवाल है कि क्या इस गोल्ड ज्वेलरी को बेचने पर किसी तरह की दिक्कत हो सकती है? नोएडा के मनोज शर्मा ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी मां का देहांत हो गया। मां के बैंक लॉकर से कुछ गोल्ड ज्वेलरी मिली। उनका सवाल है कि अगर वह इसे बेचकर पैसा अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं तो क्या उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

विरासत में मिली ज्वेलरी से जुड़े सवाल

जैन ने कहा कि इस सवाल का जवाब कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे-गोल्ड ज्वेलरी का वजन कितना है, क्या मनोज शर्मा की मांग को गोल्ड ज्वेलरी विरासत में मिली है, क्या उनके पिता टैक्सपेयर थे और वह कितना इनकम डिक्लेयर करते थे, निधन के समय मां की उम्र कितनी थी और क्या उनकी कोई इनकम थी? अगर मां के बैंक लॉकर में मिली गोल्ड ज्वेलरी का वजन ज्यादा नहीं है तो आम तौर पर ऐसे मामलों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा

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