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Education Loan: एजुकेशन लोन तय समय से पहले चुकाने में फायदा है या नुकसान?

एजुकेशन लोन हायर स्टडीज में काफी मदद करता है। इसमें मोरेटोरियम पीरियड होता है, जिसमें लोन चुकाने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद लोन की किस्त शुरू होती है। कई लोग तय समय से पहले एजुकेशन लोन चुका देते हैं, जबकि कुछ को ऐसा करना फायदेमंद नहीं लगता है

अपडेटेड Aug 06, 2025 पर 4:36 PM
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एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ई के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है।

हायर एजुकेशन के लिए कई लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। इसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और दूसरे तरह के कई खर्च कवर हो जाते हैं। ज्यादातर एजुकेशन लोन में एक मोरेटोरियम पीरियड होता है। इस पीरियड में लोन की किस्त चुकाने की जरूरत नहीं होती है। लोन की किस्त पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू होती है। एजुकेशन लोन से हायर स्टडी में मददगार है, लेकिन इसे चुकाने में लापरवाही से यह गले का फंदा बन जाता है। तो क्या इसे जितना जल्द चुका दें उतना अच्छा है?

इंटरेस्ट पर होने वाला खर्च बच जाता है

Education Loan तय समय से पहले चुकाने से इंटरेस्ट पर होने वाला काफी खर्च की सेविंग्स हो जाती है। लोन जितने लंबे समय तक चलेगा, उस पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा। सरप्लस फंड होने पर उसका इस्तेमाल एजुकेशन लोन के प्रीपेमेंट के लिए किया जा सकता है। इससे प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, जिससे लोन की कॉस्ट घट जाती है।


क्रेडिट लिमिट फ्री होने से दूसरा लोन लेने में आसानी

समय से पहले एजुकेशन लोन चुकाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे क्रेडिटवर्दीनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि इससे आपकी क्रेडिट लिमिट फ्री हो जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। इसका फायदा तब मिलता है जब आप होम या कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इससे पैसे चुकाने की चिंता भी खत्म हो जाती है और पैसा होने पर आप उसका इस्तेमाल इनवेस्टमेंट या किसी दूसरे काम के लिए कर सकते हैं।

टैक्स बेनेफिट लेने का मौका खत्म हो जाता है

एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ई के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। इंटरेस्ट पर होने वाले खर्च को बतौर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप लोन तय समय से पहले चुका देते हैं तो आप टैक्स बेनेफिट का पूरा फायदा उठाने का मौका गंवा देते हैं।

कम इंटरेस्ट वाले एजुकेशन लोन के प्रीपेमेंट में फायदा नहीं

समय से पहले लोन चुकाने का दूसरा नुकसान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट कम है तो उसे समय से पहले रीपेमेंट करने की जगह आप उस पैसे का इस्तेमाल इनेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। उस पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसे में प्रीपेमेंट की जगह इनवेस्ट करना ज्यादा फायदामंद रहेगा।

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खुद से पूछें ये सवाल

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप एजुकेशन लोन के प्रीपेमेंट को लेकर दुविधा में हैं तो आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है? अगर हां तो इसे समय से पहले चुका देने में फायदा है। अगर इसका इंटरेस्ट रेट कम है तो इसे जारी रख आप अपने सरप्लस फंड का इस्तेमाल इनवेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लोन को समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो पहले उसके प्रीपेमेंट चार्ज के बारे में पता कर लेना ठीक रहेगा।

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