नौकरी बदलने पर बन गए कई PF अकाउंट? ऐसे ऑनलाइन करें मर्ज

Provident Fund Account: नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ (EPF) अकाउंट बन जाते हैं। हर नई कंपनी में नया पीएफ अकाउंट खुलने से पुरानी कंपनी के अकाउंट अलग रह जाते हैं

अपडेटेड Mar 16, 2026 पर 11:37 AM
Provident Fund Account: नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ (EPF) अकाउंट बन जाते हैं।

Provident Fund Account: नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ (EPF) अकाउंट बन जाते हैं। हर नई कंपनी में नया पीएफ अकाउंट खुलने से पुरानी कंपनी के अकाउंट अलग रह जाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को इन सभी खातों को एक ही अकाउंट में मर्ज करना जरूरी होता है, ताकि पीएफ बैलेंस और सर्विस रिकॉर्ड सही तरीके से जुड़ा रहे।

क्यों बन जाते हैं कई PF अकाउंट

जब कोई कर्मचारी बार-बार नौकरी बदलता है, तो हर नई कंपनी में उसके नाम से नया Employees Provident Fund (EPF) अकाउंट बन जाता है। अगर पुराने अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाए तो अलग-अलग पीएफ खाते बने रहते हैं, जिससे बाद में पैसे निकालने या ट्रैक करने में परेशानी हो सकती है।


UAN से जुड़े रहते हैं सभी खाते

हर कर्मचारी को एक Universal Account Number (UAN) दिया जाता है। इसी नंबर के जरिए सभी पीएफ अकाउंट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसलिए जब भी कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करे, उसे अपना UAN नए नियोक्ता को जरूर देना चाहिए। इससे नया पीएफ अकाउंट पुराने खातों से लिंक हो जाता है।

ऑनलाइन कैसे करें PF अकाउंट मर्ज

पीएफ अकाउंट मर्ज करने के लिए कर्मचारियों को EPFO Member Sewa पोर्टल पर जाना होगा। यहां UAN और पासवर्ड से लॉग-इन करके ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है।

लॉग-इन करने के बाद Online Services टैब में जाकर One Member – One EPF Account (Transfer Request) विकल्प चुनना होगा। इसके बाद पोर्टल पर कर्मचारी की जानकारी और मौजूदा पीएफ अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी।

पुराने PF अकाउंट की जानकारी देनी होगी

इसके बाद पुराने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए पुराना Member ID या पुराना UAN दर्ज करना होगा। Get Details पर क्लिक करने के बाद सिस्टम उस कर्मचारी के पुराने पीएफ खातों की जानकारी दिखा देगा।

OTP से होगा वेरिफिकेशन

प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर्मचारी को OTP वेरिफिकेशन करना होगा। Get OTP पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके रिक्वेस्ट सबमिट करने पर पीएफ मर्ज करने का रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी।

कब पूरा होगा मर्ज का प्रोसेस

रिक्वेस्ट भेजने के बाद सबसे पहले मौजूदा नियोक्ता (Employer) को इसे मंजूरी देनी होती है। इसके बाद EPFO उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।

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