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PF के योगदान, निकासी और ब्याज पर कैसे लगता है टैक्स? क्या हैं कर्मचारी और नियोक्ता के लिए नियम?

PF withdrawal tax: EPF में नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान, ब्याज और निकासी पर टैक्स कैसे लगता है, इसे लेकर साफ नियम तय हैं। सही योजना और दस्तावेजों से टैक्स और TDS से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड May 08, 2025 पर 3:13 PM
PF के योगदान, निकासी और ब्याज पर कैसे लगता है टैक्स? क्या हैं कर्मचारी और नियोक्ता के लिए नियम?
कर्मचारी EPF में अपने योगदान पर ₹1.5 लाख तक की छूट पा सकता है।

PF withdrawal tax: एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) भारत में रिटायरमेंट के लिए सबसे सशक्त स्कीम मानी जाती है। इससे देशभर में 7 करोड़ से अधिक मेंबर जुड़े हैं। इसकी देखरेख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है, जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है।

EPF स्कीम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों नियमित योगदान करते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि इन योगदानों और ब्याज पर टैक्स कब और कैसे लगता है। साथ ही, EPF की निकासी पर टैक्स से कैसे बचा जा सकता है, इसके भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।

PF को टैक्स छूट कब मिलती है?

EPFO के अनुसार, किसी भी भविष्य निधि खाते को आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। केवल मान्यता प्राप्त (Recognised Provident Fund) खातों को ही आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स छूट और अन्य लाभ मिलते हैं।

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