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PF कटने के नियम बदले! वित्त मंत्रालय ने ₹25,000 की वेज सीलिंग को दी मंजूरी, जानिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

EPF Wage Ceiling Increase: 'वेज सीलिंग' का मतलब सरकारी या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन की वह अधिकतम सीमा है, जिसके आधार पर आपकी कटौती तय होती है। अब तक नियम था कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए ₹15,000 प्रति माह तक है, तो उसके लिए ईपीएफ और पेंशन स्कीम में योगदान देना अनिवार्य था

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Aug 03, 2026 पर 4:01 PM
PF कटने के नियम बदले! वित्त मंत्रालय ने ₹25,000 की वेज सीलिंग को दी मंजूरी, जानिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
ईपीएफ में अधिक कटौती होने से कुछ कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है

EPF Wage Ceiling Increased: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने एंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) और एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अनिवार्य योगदान के लिए वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक दशक से भी अधिक समय के बाद इस सीमा में संशोधन किया जा रहा है। इस कदम से निजी क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस फैसले से आपकी टेक-होम सैलरी, पेंशन और कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा।

₹30,000 का था प्रस्ताव, ₹25,000 पर लगी मुहर

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने पहले वेज सीलिंग को बढ़ाकर ₹30,000 करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, वित्त मंत्रालय के साथ गहन समीक्षा के बाद इसे ₹25,000 प्रति माह (बेसिक पे + डीए) पर फाइनल किया गया है।वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

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