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EPFO में ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? 3 मई इसके लिए अंतिम तारीख है

अगर आप ईपीएफओ में ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 3 मई तक यह काम पूरा कर लेना होगा। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर इसके लिए एक लिंक एक्टिवेट किया है। एंप्लॉयीज उस लिंक पर उपलब्ध फॉर्म में जरूरी जानकारियां भरकर अप्लाई कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 26, 2023 पर 2:56 PM
EPFO में ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? 3 मई इसके लिए अंतिम तारीख है
अप्लिकेशन सब्मिट कर देने के बाद एप्लिकेशन को एंप्लॉयर वेरिफाय करेगा। उसके बाद उसे ईपीएफओ ऑफिसर वेरिफाय करेगा।

एक एंप्लॉयी जिसकी सैलरी प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक है, उसे सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ में कंट्रिब्यूट करना जरूरी है। एंप्लॉयर भी 12 फीसदी एंप्लॉयी के ईपीएफ अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है। 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफओ का सदस्य बनने वाले एंप्लॉयी के मामले में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन का 8.33 फीसदी हिस्सा (15,000 रुपये का) पेंशन स्कीम में चला जाता है, जो प्रतिमाह 1,250 रुपये होता है। बाकी पैसा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। सितंबर 2014 में या इसके बाद ईपीएफ स्कीम में शामिल होने वाले एंप्लॉयीज को पेंशन में किसी तरह का कंट्रिब्यूशन नहीं करना है।

1996 में एक संशोधन किया गया। इसके जरिए एंप्लॉयी को पेंशन अकाउंट में ज्यादा कंट्रिब्यूशन का मौका दिया गया। यह कहा गया कि एंप्लॉयी के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर ज्यादा सैलरी को पेंशनेबल सैलरी मानी जाएगी। इसके चलते अगर किसी एंप्लॉयी की सैलरी 1 लाख रुपये थी तो वह पेंशन अकाउंट में 8,333 रुपये (1,250 रुपये की जगह) कंट्रिब्यूट कर सकता था। यह बता देना जरूरी है कि 1 सितंबर, 2014 से पहले Statutory Wage Ceiling 6,500 रुपये थी।

यह माना गया कि इस संशोधन के बारे में ज्यादातर एंप्लॉयीज को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की गई। इसके अलावा इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो एंप्लॉयी करना चाहते थे, उनके अप्लिकेशन को प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज रिजेक्ट कर देते थे। वे बताते थे कि इसकी समयसीमा खत्म हो गई है।

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