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अब मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकते हैं EPF से 1,00,000 रुपये, EPFO ने बदल दिये हैं नियम

EPFO: कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फॉर्म 31 के 68J के तहत मौजूदा लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 18, 2024 पर 3:54 PM
अब मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकते हैं EPF से 1,00,000 रुपये, EPFO ने बदल दिये हैं नियम
EPFO: कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं।

EPFO: कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फॉर्म 31 के 68J के तहत मौजूदा लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है। पैराग्राफ 68J EPF कॉन्ट्रीब्यूटर स्वयं या परिवार में डिपेंडेंट के मेडिकल खर्च के लिए एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक EPF से मेडिकल खर्च के लिए एडवांस लेने पर आपको सिर्फ 50,000 रुपये मिलते थे लेकिन आप एक लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं।

ईपीएफओ का फॉर्म 31 शादी, घर बनाने या खरीदने और मेडिकल खर्च के लिए एडवांस निकालने के लिए भरा जाता है। यह घोषणा 16 अप्रैल को ईपीएफओ के जारी सर्कूलर में दी गई थी। सर्कूलर के मुताबिक पैरा 68J के तहत मेडिकल खर्च के एडवांस के लिए 50,000 रुपये की जगह 1,00,000 रुपये निकाल सकते हैं।ये 10 अप्रैल 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी अपडेट किया जाएगा।

पैराग्राफ 68J मेंबर्स को मेडिकल खर्च क लिए आंशिक पैसा निकालने की इजाजत देता है। इसमें एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े सर्जिकल ऑपरेशन और टीबी, कुष्ठ रोग, पैरालाइज, कैंसर, मानसिक परेशानी आदि शामिल हैं। हालांकि, यहां ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि कर्मचारी के पीएफ खाते में 1 लाख रुपये से कम है तो वह पैसा नहीं निकाल सकते। ग्राहक 6 महीने के बेसिक सैलरी और डीए या ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से (जो भी कम हो) का पैसा निकाल सकता है। फॉर्म 31 के साथ नियोक्ता को सबमिशन का दावा करने के लिए उनके साथ-साथ डॉक्टर का साइन किया सर्टफिकेट भी जमा करना होगा।

ईपीएफओ ने नियोक्ता के वैरिफिकेशन की जरूरत के बिना क्लेम पेश करने में सक्षम बनाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की शुरुआत की थी। ग्राहक अब अपने यूएएन को अपने आधार नंबर और बैंक खाते से जोड़ने के बाद सीधे ईपीएफओ में क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप अपने यूएएन के साथ ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। ओटीपी मिलने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं।

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