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ITR Filing 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत! अब ITR-2 की जगह बेहद आसानी से भरें ITR-1, जानें ये नया नियम

ITR Filing 2026 Salaried Taxpayers: अब छोटे निवेशक और नौकरीपेशा लोग बिना किसी झंझट के आसान ITR-1 फॉर्म भरकर ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से कई लोग अभी भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 02, 2026 पर 10:28 AM
ITR Filing 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत! अब ITR-2 की जगह बेहद आसानी से भरें ITR-1, जानें ये नया नियम
इस साल ITR-1 के दायरे में एक बड़ा बदलाव किया गया है

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 में सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अब तक जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार से थोड़ा सा भी मुनाफा होता था, उन्हें मजबूरी में लंबा और पेचीदा 'ITR-2' फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने नियमों में बड़ा ढील देते हुए 'ITR-1' (सहज) का दायरा बढ़ा दिया है।

अब छोटे निवेशक और नौकरीपेशा लोग बिना किसी झंझट के आसान ITR-1 फॉर्म भरकर ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से कई लोग अभी भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।

क्यों मिली ITR-2 से मुक्ति?

पहले नियम यह था कि अगर आपकी कमाई पर ₹1 का भी कैपिटल गेन होता था, तो आप ITR-1 के लिए अयोग्य हो जाते थे। इस साल से सरकार ने नियम बदल दिया है। अगर आपको लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से धारा 112A के तहत ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) हुआ है, तो भी आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। चूंकि ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वैसे भी टैक्स-फ्री होता है, इसलिए छोटे निवेशकों के लिए यह बदलाव सबसे बड़ी राहत बनकर आया है।

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