EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने बकाया यानी फंसे हुए पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। अब वे नियोक्ता जो तकनीकी कारणों से EPF बकाया का पेमेंट Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं। वह एक बार के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे।