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EPF का फंसा हुआ पैसा डिमांड ड्राफ्ट से मिलेगा! EPFO ने नियमों में किया बदलाव

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने बकाया यानी फंसे हुए पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। अब वे नियोक्ता जो तकनीकी कारणों से EPF बकाया का पेमेंट Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं। वह एक बार के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 09, 2025 पर 6:14 PM
EPF का फंसा हुआ पैसा डिमांड ड्राफ्ट से मिलेगा! EPFO ने नियमों में किया बदलाव
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने बकाया यानी फंसे हुए पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने बकाया यानी फंसे हुए पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। अब वे नियोक्ता जो तकनीकी कारणों से EPF बकाया का पेमेंट Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं। वह एक बार के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे।

ये फैसला उन कई मामलों के बाद लिया गया है, जहां EPFO के फील्ड ऑफिसों ने बताया कि कुछ नियोक्ताओं को पिछली देनदारियों के पेमेंट में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, EPFO ने स्पष्ट किया है कि ECR और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट अब भी प्राथमिक और मानक प्रक्रिया बनी रहेगी।

डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट के नियम

EPFO ने अपने हालिया 4 अप्रैल 2025 सर्कूलर में बताया कि यदि किसी एरिया के प्रभारी अधिकारी को यह संतोषजनक रूप से स्पष्ट हो जाए कि नियोक्ता केवल एक बार के पुराने बकाया का पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहता है और भविष्य में वह इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ही पेमेंट करेगा, तो वह इस अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट RPFC-in-Charge के नाम पर बनाया जाएगा और वह बैंक ब्रांच में देय होगा, जहां EPFO का लोकल ऑफिस रखता है।

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