EPF से ज्यादा पेंशन पाने की डेडलाइन है 3 मार्च, क्या EPFO बढ़ाएगा डेडलाइन?

Last date to opt for higher pension from EPF: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने के लिए अब 10 दिन से कम दिन का समय बचा है। अब बड़ा सवाल ये हैं कि क्या EPFO अपनी डेडलाइन बढ़ाएगा। ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है

अपडेटेड Feb 24, 2023 पर 1:01 PM
ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है।

Last date to opt for higher pension from EPF: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने के लिए अब 10 दिन से कम दिन का समय बचा है। अब बड़ा सवाल ये हैं कि क्या EPFO अपनी डेडलाइन बढ़ाएगा। ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है। ज्यादातर कर्मचारी इसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

क्या ईपीएफओ समय सीमा बढ़ाएगा?

कई कर्मचारी समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हैं और जमा करने के लिए कागजात की एक बड़ी लिस्ट को इकट्ठा करना है। अभी तक नियोक्ता साफ निर्देशों का इंतजार कर रहे थे लेकिन 20 फरवरी को मामला साफ हुआ। योग्य कर्मचारी 3 मार्च की समय सीमा से पहले अप्लाई करने के लिए काफी भागदौड़ कर रहे हैं लेकिन समय कम और काम ज्यादा है। यही कारण है कि कर्मचारी डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।


शुरू हुआ प्रोसेस

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने सब्सक्राइबर्स और उनके नियोक्ताओं को EPS के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए ज्वाइंट रूप से अप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया है। इससे पहले  सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में कहा था कि जो एंप्लॉयी 1 सितंबर 2014 को EPFO के सदस्य थे, वे ज्यादा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी से EPS में कंट्रिब्यूशन जरूरी होगा।

देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

योग्य EPS मेंबर को नजदीकी लोकल ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा और वहां एप्लिकेशन भरनी होगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। कमिश्ननर के बताए गए तरीके और फॉर्मेट में बताया है उस तरीके एप्लिकेशन देनी होगी। वैलिडेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में पिछले सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर शामिल होना चाहिए।

नियम

अभी EPS में कंट्रिब्यूशन के लिए प्रति माह 15,000 रुपये सैलरी की सीमा तय है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी वास्तविक बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो भी EPS में होने वाला कंट्रिब्यूशन 15,000 रुपये के आधार पर ही होता है। इससे वजह से EPS में काफी कम पैसा जमा होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रख EPFO ने 20 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया है।

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