EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF मेंबर की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग बच्चों को मिलने वाले क्लेम के प्रोसेस को आसान बना दिया है। अब बच्चों को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सेटलमेंट सीधे बच्चों के बैंक खातों में जमा की जा सकेगी।
अभी तक अगर मृतक मेंबर की रकम उसके नाबालिग बच्चों को दी जानी है, तो EPFO गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मांगता था। इससे क्लेम प्रोसेस में अक्सर देरी होती थी।
EPFO ने बुधवार, 13 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में कहा, "यह देखा गया है कि कई EPFO कार्यालय उन मामलों में गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जहां मृतक सदस्य की रकम उनके नाबालिग बच्चों को भुगतान की जानी है।"
सर्कुलर के मुताबिक, क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए EPFO ने अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म कर दी है। अब अगर सेटलमेंट अमाउंट नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में जमा की जा रही है, तो अलग से कोई गार्जियनशिप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा।
EPFO ने दावेदारों को निर्देश दिया है कि वे नाबालिग बच्चों के नाम पर निजी बैंक अकाउंट खोलें ताकि सेटलमेंट राशि और पेंशन सीधे उनके खाते में जमा की जा सके। इससे क्लेम के समय अधिक भागदौड़ की जरूरत नहीं रहेगी और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
परिवार को क्या लाभ मिलते हैं?
फैमिली पेंशन: EPFO मेंबर की मृत्यु की स्थिति में परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। भले ही मृत्यु के समय वे रिटायर्ड हो गए हों।
EDLI योजना: Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना जीवन बीमा कवर के रूप में काम करती है। इसमें मृतक कर्मचारी के वारिस या नॉमिनी को एकमुश्त रकम मिलती है।
EDLI का लाभ केवल सेवा के दौरान मृत्यु होने पर लागू है। अगर मृत्यु रिटायर होने के बाद होती है, तो यह लाभ नहीं मिलेगा।
गार्जियनशिप सर्टिफिकेट क्या है?
गार्जियनशिप सर्टिफिकेट एक सरकारी या अदालत का कागज होता है, जो यह साबित करता है कि किसी नाबालिग (18 साल से कम उम्र) की देखभाल और उसके पैसे या संपत्ति संभालने का कानूनी हक किसके पास है।
यह अक्सर तब जरूरी होता है, जब नाबालिग बच्चे के नाम पर कोई रकम या संपत्ति दी जानी हो, ताकि भरोसा रहे कि उसका इस्तेमाल बच्चे के भले के लिए ही होगा।