कर्मचारियों के लिए अलर्ट! EPS से लेनी है ज्यादा पेंशन, तो 3 मार्च से पहले कर दें अप्लाई

EPS Higher Pension Deadline: अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पास आने लगी है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि एलिजिबल कर्मचारी कैसे इसका चुनाव कर सकते हैं

अपडेटेड Feb 21, 2023 पर 8:51 PM
अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें।

EPS Higher Pension Deadline: अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पास आने लगी है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि एलिजिबल कर्मचारी कैसे इसका चुनाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एलिजिबल कर्मचारी फैसले की तारीख से 4 महीने के अंदर EPS से अधिक पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये फैसाल 4 नवंबर 2022 को आया था। इस फैसले की चार महीने की लिमिट या कहें कि डेडलाइन 3 मार्च 2023 को खत्म हो रही है। अभी तक ईपीएस से अधिक पेंशन लेने की प्रक्रिया के बारे में पीएफ संगठन EPFO ने अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है।

ये कर्मचारी ले सकते हैं ज्यादा पेंशन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 2 केटेगरी में बांटा गया था, जिन्हे ज्यादा पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना गया था। पहली केटेगरी में उन कर्मचारियों को लिया गया जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS के सदस्य थे, जिन्होंने ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुना था। पहले से ज्यादा पेंशन पाने के लिए बेसिक सैलरी से ज्यादा पैसा कटवा रहे थे लेकिन EPFO ने उनकी ज्यादा पेंशन पाने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। दूसरी केटेगरी में उन कर्मचारियों को रखा गया जो 1 सितंबर 2014 से EPS के मेंबर थे, लेकिन ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को अप्लाई करके लेने में चूक गए। अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों के पास ऑप्शन चुनने के लिए 11 दिन का समय बचा है।


EPFO में ज्यादा Pension के लिए ये कर सकते हैं अप्लाई 

  1. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने कर्मचारियों के रूप में 15,000 या 6,500 रुपये की वेज सीलिंग या इससे ज्यादा की सैलरी पर अंशदान किया है।
  2. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने EPS 1995 का सदस्य होते हुए प्री-अमेंडमेंट स्कीम पैरा 11(3) के प्रोविजन के तहत ज्वाइंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया हो।
  3. EPFO के ऐसे सदस्य जिन्होंने इस ऑप्शन का चुनाव किया लेकिन PF अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया हो।

योग्य पेंशनर्स कैसे ज्यादा पेंशन को लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई 

योग्य EPS मेंबर को नजदीकी लोकल ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा और वहां एप्लिकेशन भरनी होगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।

  1. कमिश्ननर के बताए गए तरीके और फॉर्मेट में बताया है उस तरीके एप्लिकेशन देनी होगी।

  1. वैलिडेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में पिछले सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर शामिल होना चाहिए।
  2. प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड तक अगर कोई है और उसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो उस फंड से जमा किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर को एक एप्लिकेशन फॉर्म जमा कर अपनी सहमति देनी होगी।
  3. छूट वाले प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड को फंड ट्रांसफर करने वाले केस में ट्रस्टी को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। ये काम एक तय समय के अंदर करना होगा। ऐसे फंड्स के डिपॉजिट के तरीके को लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी नहीं किया है। अभी इस पर जानकारी आनी बाकी है।

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