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EPS: ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स अगले साल 1 जनवरी से देश में कहीं से भी पेंशन निकाल सकेंगे, जानिए इस नए सिस्टम की मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) लागू करने के प्रस्ताव को 4 सितंबर को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था अगले साल एक जनवरी से लागू हो जाएगी। ईपीएस के इस नए नियम का फायदा 78 लाख से ज्यादा लोगों के मिलने की उम्मीद है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 05, 2024 पर 5:55 PM
EPS: ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स अगले साल 1 जनवरी से देश में कहीं से भी पेंशन निकाल सकेंगे, जानिए इस नए सिस्टम की मुख्य बातें
ईपीएस के तहत उन लोगों को पेंशन मिलती है, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के बाद रिटायर करते हैं।

एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (ईपीएस)-1995 के तहत आने वाले लोगों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी, 2025 से वे देश में किसी जगह, किसी बैंक के किसी ब्रांच से अपना पेंशन अमाउंट निकाल सकेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) लागू करने के प्रस्ताव को 4 सितंबर को मंजूरी दे दी। ईपीएस के इस नए नियम का फायदा 78 लाख से ज्यादा लोगों के मिलने की उम्मीद है।

क्या पीपीओ ट्रांसफर नहीं कराना होगा?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि Centralised Pension Payment System (CPPS) लागू होने से ईपीएस के तहत आने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। अब पेंशनर्स को किसी नए जगह जाने या बैंक बदलने में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से इसकी मांग करते आ रहे हैं। अब जाकर सरकार ने उनकी मांग पूरी की है।

ईपीएस के तहत किसे मिलती है पेंशन?

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