एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (ईपीएस)-1995 के तहत आने वाले लोगों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी, 2025 से वे देश में किसी जगह, किसी बैंक के किसी ब्रांच से अपना पेंशन अमाउंट निकाल सकेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) लागू करने के प्रस्ताव को 4 सितंबर को मंजूरी दे दी। ईपीएस के इस नए नियम का फायदा 78 लाख से ज्यादा लोगों के मिलने की उम्मीद है।
