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सरकार ने बदला घर के किराए पर TDS का नियम, जानिए आपको कैसे होगा फायदा

टैक्स एक्सपर्ट्स काफी समय से हाउस रेंट पर टीडीएस से छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने घर के किराए पर TDS से छूट की लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी। इससे स्मॉल टैक्सपेयर्स को आसानी होगी

अपडेटेड Feb 05, 2025 पर 6:23 PM
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नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई किराएदार ऐसे घर में रहता है, जिसका सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटने के बाद मकान मालिक को किराया देना होगा।

सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस का नियम बदला है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया है। इससे सीनियर सिटीजंस और रेंटल इनकम वाले लोगों को काफी आसानी होगी। सरकार ने घर के किराए पर TDS से छूट की लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी। इससे स्मॉल टैक्सपेयर्स को आसानी होगी। आइए जानते हैं कि वित्तमंत्री के इस ऐलान से किरादार और मकान मालिक दोनों को किस तरह फायदा होगा।

नियम में बदलाव का ऐसे पड़ेगा असर

मान लीजिए आपका एक मकान है, जिसे आपने किराया पर दिया है। इसका सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा है। अब तक आपके किराएदार को इस पर TDS काटने के बाद आपको किराए देने का नियम था। अब वह टीडीएस काटे बगैर आपको किराया देगा। इससे आपके हाथ में आने वाला किराए का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस से छूट की लिमिट को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। नियम में इस बदलाव से किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होगा।


अब 6 लाख से ज्यादा किराया पर TDS

नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई किराएदार ऐसे घर में रहता है, जिसका सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटने के बाद मकान मालिक को किराया देना होगा। इसकी वजह यह है कि किराए पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किराएदार की होती है। FY19 तक किराए पर टीडीएस से छूट की सीमा 1.8 लाख रुपये थी। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि किराएदार को किराए के अमाउंट पर 10 फीसदी टीडीएस काटना होगा। मकान मालिक का पैन नहीं होने की स्थिति में टीडीएस का रेट बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा।

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किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट में किराए पर टीडीएस के नियम में बदलाव से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। पिछले कुछ सालों में घरों का किराया तेजी से बढ़ा है। उससे हर महीने 20,000 रुपये से ज्यादा किराए होने पर किराएदार को टीडीएस काटना पड़ता था। इससे कंप्लायंस बढ़ जाता था। अब हर महीने 50,000 रुपये तक के किराए पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं रह गई है। इससे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

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