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लॉटरी और हॉर्स रेस के विनिंग अमाउंट पर TDS के नियम में बदलाव, जानिए क्या है नया नियम

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194बी के तहत लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर टीडीएस का नियम लागू होता है। पहले जब एक फाइनेंशियल ईयर में लॉटरी और हॉर्स रेस से जीती रकम 10,000 रुपये को पार कर जाती थी तो टीडीएस कटता था। अब लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम होती है तो हर इनकम पर टीडीएस लगेगा

अपडेटेड Feb 03, 2025 पर 5:56 PM
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1 फरवरी को पेश बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंस पर टीसीएस के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है।

सरकार ने लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर हुई कमाई पर टीडीएस लगाने का तरीका बदलने का ऐलान किया है। यूनियन बजट में 1 फरवरी को इसका ऐलान हुआ। अब सालाना लिमिट की जगह 10,000 रुपये से ज्यादा के हर ट्रांजेक्शन पर टीडीएस कटेगा। पहले जब एक फाइनेंशियल ईयर में लॉटरी और हॉर्स रेस से जीती रकम 10,000 रुपये को पार कर जाती थी तो टीडीएस कटता था। अब लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम होती है तो हर इनकम पर टीडीएस लगेगा।

TDS के नियमों को आसान बनाने की कोशिश

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 194बी के तहत लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर टीडीएस (TDS) का नियम लागू होता है। नियमों में इस बदलाव को टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की सरकार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार टैक्स के नियमों को आसान बनाकर पारदर्शिता और कंप्लायंस बढ़ाना चाहती है।


टैक्स चोरी के मामलों में कमी आएगी

बजट में कई कैटेगरी में टीडीएस और टीसीएस लगाने के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। इनमें म्यूचुअल फंड, डिविडेंड और कमीशन शामिल हैं। लॉटरी और हॉर्स रेस से इनकम पर टीडीएस के नियमों में बदलाव से एक वित्त वर्ष के दौरान हर बार 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम पर टीडीएस कटेगा। इसका मतलब है कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार टीडीएस कटेगा। टैक्स कलेक्शन अपफ्रंट होने से टैक्स चोरी के मामलों में कमी आएगी।

एजुकेशन के रेमिटेंस पर टीसीएस के नए नियम

1 फरवरी को पेश बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंस पर टीसीएस के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि, कुछ खास वित्तीय संस्थानों के जरिए लिए गए लोन से एजुकेशन के लिए पैसा विदेश भेजने पर टीसीएस हटा दिया गया है। अगर आप बगैर लोन एजुकेशन के लिए पैसा विदेश भेजते हैं तो 7 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट 5 फीसदी TCS के दायरे में आएगा। इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर 5 फीसदी टीसीएस का पहले का नियम लागू रहेगा।

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नए नियमों से लोगों को होगा फायदा

विदेश में निवेश, गिफ्ट्स और दूसरे कामों के लिए पैसे भेजने पर 20 फीसदी का टीसीएस का नियम लागू रहेगा। हालांकि, 7 लाख रुपये से ज्यादा के अमाउंट पर ही 20 फीसदी टीसीएस लगेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार ने फाइनेंशियल एजुकेशन से लिए गए लोन का पैसा विदेश में एजुकेशन के लिए भेजने पर टीसीएस हटा दिया है, जो स्वागतयोग्य कदम है। इससे विदेश में बढ़ाई करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी।

MoneyControl News

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First Published: Feb 03, 2025 5:51 PM

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