सरकार ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव के प्रस्ताव पेश किए थे। इनमें कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि, प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को घटाया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तरह प्रॉपर्टी पर भी 12.5 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा। यह 20 फीसदी के मौजूदा रेट से कम है लेकिन सरकार ने इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने का ऐलान बजट में किया था। अब सरकार इंडेक्सेशन को लेकर कुल विकल्पों पर विचार कर रही है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।