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सरकार प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नए नियमों में राहत दे सकती है, मिल सकता है इंडेक्सेशन का लाभ

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 06, 2024 पर 1:28 PM
सरकार प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नए नियमों में राहत दे सकती है, मिल सकता है इंडेक्सेशन का लाभ
सूत्रों ने बताया कि सरकार ग्रैंड फादरिंग क्लॉज की शुरुआत कर सकती है। इससे जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी बेचने वाले लोगों को इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है।

सरकार ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव के प्रस्ताव पेश किए थे। इनमें कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि, प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को घटाया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तरह प्रॉपर्टी पर भी 12.5 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा। यह 20 फीसदी के मौजूदा रेट से कम है लेकिन सरकार ने इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने का ऐलान बजट में किया था। अब सरकार इंडेक्सेशन को लेकर कुल विकल्पों पर विचार कर रही है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

प्रतिनिधियों ने सरकार से राहत की मांग की है

प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (Long term capital Gains) पर इंडेक्सेशन (Indexation) हटाने के बजट में ऐलान के बाद रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी चिंता के बारे में बताया था। इसके बाद से सरकार इंडेक्सेशन को लेकर अपने फैसले में बदलाव कर सकती है। सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया है कि इस बारे में सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

ग्रैंड फादरिंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती है सरकार

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