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GST 2.0: अब जिम, सैलून और स्पा होंगे सस्ते, 22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

GST 2.0: पूरे देश में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने जा रहा है। इस बड़े बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों की जेब पर दिखेगा। अब सैलून, जिम, स्पा और योगा क्लास जैसी सर्विस पर सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा। ये बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 4:55 PM
GST 2.0: अब जिम, सैलून और स्पा होंगे सस्ते, 22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
GST 2.0: पूरे देश में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने जा रहा है।

GST 2.0: पूरे देश में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने जा रहा है। इस बड़े बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों की जेब पर दिखेगा। अब सैलून, जिम, स्पा और योगा क्लास जैसी सर्विस पर सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा। ये बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के होगा। यानी, पहले जहां इन सर्विस पर 18% GST देना पड़ता था, अब कम टैक्स की वजह से आपकी मेंबरशिप और बिल पहले से सस्ते हो जाएंगे।

कैसे सस्ते होंगे दाम

उदाहरण के तौर पर अगर आपका जिम का मंथली चार्ज 1,000 रुपये है तो पहले GST लगने के बाद यह 1,180 रुपये पड़ता था। अब नए सिस्टम में वही चार्ज घटकर 1,050 रुपये हो जाएगाइसी तरह 500 रुपये के सैलून सर्विस पर पहले 590 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अब सिर्फ 525 रुपये देने होंगे

क्यों किया गया यह बदलाव

GST काउंसिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। अब GST केवल दो मुख्य स्लैब में बंटेगा, 5% और 18 फीसदी। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% की स्पेशल दर लागू रहेगी। पुराने 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं।

इस बदलाव से आम ग्राहकों को राहत मिलेगी क्योंकि उनकी रोजमर्रा की फिटनेस और ब्यूटी सर्विसेज अब किफायती हो जाएंगी। वहीं कारोबारियों को भी एक आसान टैक्स सिस्टम मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट है, जो न केवल महंगाई कम करेगा बल्कि खपत और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। यानी, 22 सितंबर से आपकी जेब पर बोझ हल्का होगा और सर्विस का मजा लेना और आसान।

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