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दुकानदार पुराने रेट्स पर दे रहा है प्रोडक्ट, यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

GST New Rates: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। सरकार के आदेश के बाद कंपनियों को अब उन प्रोडक्ट्स पर भी नए दाम का स्टिकर लगाना होगा जो इस तारीख से पहले बने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में कई प्रोडक्ट्स पर दो अलग-अलग एमआरपी दिखाई दे सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 22, 2025 पर 3:34 PM
दुकानदार पुराने रेट्स पर दे रहा है प्रोडक्ट, यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई
GST New Rates: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं।

GST New Rates: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। सरकार के आदेश के बाद कंपनियों को अब उन प्रोडक्ट्स पर भी नए दाम का स्टिकर लगाना होगा जो इस तारीख से पहले बने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में कई प्रोडक्ट्स पर दो अलग-अलग एमआरपी दिखाई दे सकते हैं। एक पुरानी कीमत और दूसरी नई जीएसटी दरों पर तय की गई। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि खरीदारी करते समय हमेशा पैकेट पर छपा नया एमआरपी देखें और उसी को सही मानें। अगर बिल में ज्यादा रकम वसूली गई है, तो तुरंत दुकानदार से सवाल करें। खासकर छोटी दुकानों पर पुराने दाम से सामान बेचने की गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ग्राहकों सतर्क रहने की जरूरत है।

ग्राहक यहां कर सकते हैं शिकायत

सरकार ने ग्राहकों को यह भरोसा दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं कि जीएसटी दरों में कमी का पूरा फायदा जनता तक पहुंचे। सरकार राष्ट्रीय ग्राहकों हेल्पलाइन (NCH) के इनग्राम पोर्टल पर जीएसटी शिकायतों के लिए नई कैटेगरी बनाई गई है। यहां कार डीलर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकिंग सर्विस, FMCG कंपनियां और किराना दुकानों जैसी अलग-अलग केटेगरी दी गई हैं। यानी, यदि किसी डीलर ने नई जीएसटी दरों के बावजूद पुरानी कीमत वसूली, ऑनलाइन साइट ने प्रोडक्ट की कीमत नहीं घटाई या किराना दुकान पर छूट का फायदा नहीं मिला, तो ग्राहक सीधे इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

यहां कर सकते हैं कॉल

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