GST New Rates: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। सरकार के आदेश के बाद कंपनियों को अब उन प्रोडक्ट्स पर भी नए दाम का स्टिकर लगाना होगा जो इस तारीख से पहले बने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में कई प्रोडक्ट्स पर दो अलग-अलग एमआरपी दिखाई दे सकते हैं। एक पुरानी कीमत और दूसरी नई जीएसटी दरों पर तय की गई। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि खरीदारी करते समय हमेशा पैकेट पर छपा नया एमआरपी देखें और उसी को सही मानें। अगर बिल में ज्यादा रकम वसूली गई है, तो तुरंत दुकानदार से सवाल करें। खासकर छोटी दुकानों पर पुराने दाम से सामान बेचने की गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ग्राहकों सतर्क रहने की जरूरत है।