अगर आपकी फर्म का जीएसटी रेजिस्ट्रेशन है तो यह खबर बहुत अहम है। टैक्सपेयर्स के 7 साल से ज्यादा पुराने जीएसटी रिटर्न के डेटा जीएसटी पोर्टल से डिलिट कर दिए जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने यह ऐलान किया है। उसने कहा है कि 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स सात से ज्यादा पुराने रिटर्न को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जीएसटीएन के इस कदम का मकसद क्या है?