यदि आपका बैंक अकाउंट 10 साल से बिना किसी ट्रांजैक्शन के पड़ा है, तो वह डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय माना जाता है और इससे आप न तो पैसे निकाल सकते हैं, न ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डॉर्मेंट अकाउंट में सेविंग, करंट अकाउंट के साथ-साथ वो फिक्स्ड डिपॉजिट भी आते हैं जो मैच्योर हो गए हों, लेकिन बिना किसी गतिविधि के रहे हों।
