RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फटे हुए नोटों को बदलने के अपने नियम हैं। RBI के मुताबिक फटे हुए नोटों कों किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदला जा सकता है। हालांकि, इन नोटों को बदलने के लिए RBI ने अपने कई नियम और शर्तें रखी हुई है। इन नियमों के पूरा होने पर ही बैंक नोटों को बदलते हैं। इसमें भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि जिस नोट को बदला गया है, उतने ही पैसे वापिस मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि उस नोट के बदले कम पैसे मिले।