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दुबई से लेकर आएं हैं iPhone, लैपटॉप या गोल्ड? जानिये बिना कस्टम ड्यूटी कितना ला सकते हैं सामान

सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा एनआरआई, यूएई से आने वाले यात्रियों और विदेशी टूरिस्ट्स को मिलेगा

Edited By: Sheetalअपडेटेड Feb 09, 2026 पर 10:29 AM
दुबई से लेकर आएं हैं iPhone, लैपटॉप या गोल्ड? जानिये बिना कस्टम ड्यूटी कितना ला सकते हैं सामान
सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं।

सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा एनआरआई, यूएई से आने वाले यात्रियों और विदेशी टूरिस्ट्स को मिलेगा।

ड्यूटी-फ्री सामान की लिमिट बढ़ी

अब एयर या समुद्र के रास्ते आने वाले यात्री 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी ला सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी। यह छूट पर्सनल इस्तेमाल के सामान पर मिलेगी। कमर्शियल सामान पर यह लागू नहीं होगी।

विदेशी टूरिस्ट्स के लिए अलग नियम

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