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PF खाते से सिर्फ 1 घंटे में निकल जाएगा पैसा, जानिए कैसे करें अप्लाई

EPFO: नए नियम के बाद PF अकाउंट होल्डर को पैसा निकालने के लिए 3-7 दिन रुकना नहीं पड़ेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 12, 2021 पर 4:00 PM
PF खाते से सिर्फ 1 घंटे में निकल जाएगा पैसा, जानिए कैसे करें अप्लाई

EPFO: ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब PF के नए नियम के कारण आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खासतौर पर कोरोनावायरस संक्रमण के मुश्किल दौर को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने PF से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है।

नए नियम के बाद PF अकाउंट होल्डर को पैसा निकालने के लिए 3 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक घंटे में PF का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सरकार ने नियमों को बदला है ताकि, इमरजेंसी के समय आपका पैसा आपके काम आ सके।

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अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए बस खर्च दिखाना होगा कि आपको इमरजेंसी की किस वजह से पैसा निकाल रहे हैं।

इससे पहले EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है। आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

जानिए कैसे निकाल सकते हैं पैसा?

- सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें www.epfindia.gov.in

-वेबसाइट के होम पेज पर दाहिनी तरफ COVID-19 का टैब होगा। इस टैब पर क्लिक करके ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं।

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