बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा में फंसा आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा? जानिए आसान तरीका
कई लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड में रखते तो हैं, लेकिन समय पर अपडेट न करने, पुराने खाते भूल जाने या डॉक्यूमेंट खो जाने की वजह से यह पैसा अनक्लेम्ड यानी बिना निकाले पड़ा रह जाता है
देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पड़े हुए हैं।
कई लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड में रखते तो हैं, लेकिन समय पर अपडेट न करने, पुराने खाते भूल जाने या डॉक्यूमेंट खो जाने की वजह से यह पैसा अनक्लेम्ड यानी बिना निकाले पड़ा रह जाता है। सरकार ने हाल ही में लोगों से अपील की कि वे अपना ऐसा भूला हुआ पैसा तुरंत चेक करें और उसे वापस अपने नाम करें, क्योंकि देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पड़े हुए हैं।
सरकार के अनुसार, बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं। बीमा कंपनियों में लगभग 14,000 करोड़, म्यूचुअल फंड में करीब 3,000 करोड़, और शेयरों पर अनक्लेम्ड डिविडेंड में लगभग 9,000 करोड़ रुपये लोगों ने कभी क्लेम ही नहीं किया गया। यह सब वही पैसा है जिसे लोग भूल गए, डॉक्यूमेंट नहीं मिले या किसी वजह से निकाल नहीं पाए।
बैंक में पड़ा अनक्लेम्ड पैसा कैसे वापस मिलेगा?
अगर किसी बैंक खाते में 2 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो बैंक उसे डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय मान लेता है। इसके बाद वह पैसा RBI के DEA फंड में भेज दिया जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यह पैसा आपका ही रहता है और आप इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।
कैसे चेक करें?
RBI का UDGAM पोर्टल खोलें।
PAN, आधार या नाम डालकर सर्च करें।
खाता मिलने पर बैंक ब्रांच में जाकर ID के साथ क्लेम करें।
बीमा पॉलिसी का अनक्लेम्ड पैसा कैसे मिलेगा?
कई बार लोग पॉलिसी मैच्योर होने पर पैसा लेना भूल जाते हैं, या परिवार वाले दावा (claim) करना भूल जाते हैं। ऐसी रकम 3 साल तक अनक्लेम्ड रहने पर अनक्लेम्ड लिस्ट में चली जाती है। अगर 10 साल तक कोई दावा नहीं किया गया, तो रकम Senior Citizen Welfare Fund में चली जाती है, लेकिन पैसा तब भी आपका ही रहता है। LIC अपनी वेबसाइट पर 1,000 रुपये से ज्यादा के सभी अनक्लेम्ड पॉलिसियों की जानकारी देती है।
बीमा क्लेम कैसे उठाएं?
Bima Bharosa वेबसाइट खोलें।
Register Complaint पर जाकर नाम, मोबाइल और ईमेल से प्रोफाइल बनाएं।
पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर और शिकायत का कारण डालें।
जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
शिकायत दर्ज होते ही एक टोकन नंबर मिलेगा।
इससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड का भूला हुआ पैसा कैसे मिलेगा?
कई लोग पुरानी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट भूल जाते हैं या फोलियो नंबर खो जाता है। इसे खोजने के लिए SEBI ने निवेशकों के लिए MITRA/MF Central प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।
कैसे क्लेम करें?
MF Central (mfcentral.com) खोलें।
Investor Services - Claim पर क्लिक करें।
PAN, जन्मतिथि और मोबाइल, ईमेल डालें।
सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग दिखाई देंगी।
क्लेम बनाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
पैसा सीधे आपके बैंक में आ जाएगा।
क्यों हो जाता है यह पैसा अनक्लेम्ड?
सबसे आम वजहें है पुराना बैंक खाता भूल जाना।
पॉलिसी मैच्योर होने पर दावा न करना।
परिवार को जानकारी न देना।
एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट न होना।
निवेश के डॉक्यूमेंट खो जाना
इन छोटी-छोटी गलतियों से बड़ी रकम फंस जाती है।
अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करें?
अगर आप ऐसी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो ये 3 काम हमेशा करें।
PAN, आधार और मोबाइल सभी जगह अपडेट रखें।
बैंक/बीमा/निवेश के डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में संभालकर रखें।