घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें नियम

EPFO: क्या आप भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आपको घर खरीदने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकाल सकते हैं

अपडेटेड Aug 16, 2023 पर 5:07 PM
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आप घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के लिए अपने पीएफ से पैसा ले सकते हैं।

EPFO: क्या आप भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आपको घर खरीदने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकाल सकते हैं। आप घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के लिए अपने पीएफ से पैसा ले सकते हैं। आप अपने होम लोन का बोझ भी इससे कम कर सकते हैं। आइए जातने हैं कि घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के क्या नियम हैं।

घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए EPFO के नियम

प अपना घर खरीदने के लिए अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। EPF योजना की धारा 68BB के अनुसार आप अपने होम लोन को चुकाने के लिए भी EPF से पैसा ले सकते हैं। इसके लिए घर आपके पर्सनल या ज्वाइंट नाम के साथ रजिस्टर होना चाहिए। होम लोन एप्लिकेंट के पास कम से कम दस साल का पीएफ अंशदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। पांच साल की लगातार सर्विस पूरी होने के बाद निकाली गई PF के अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।


होम लोन चुकाने के लिए कैसे निकालें पीएफ से पैसा?

होम लोन चुकाने के लिए आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने करियर के शुरुआती दौर में है तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तब आपके पास पीएफ में फिर से पैसा जमा करने के लिए लंबा समय होगा। अगर होम लोन का ब्याज EPF के ब्याज से अधिक है, तो आप EPF कॉर्पस का इस्तेमाल होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं।

घर खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं पीएफ से पैसा

पीएफ के पैसे का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। यदि आप एक अस्थायी तौर पर पैसे के लिए परेशान है और भविष्य में आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं तो आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पीएफ से निकाले पैसे की भरपाई नहीं कर पाएंगे तो EMI को कम करने के लिए आप अपने टेन्योर को बढ़ा सकते हैं ताकि लोन की ईएमआई कम हो जाए। पीएफ फंड रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है और उसे होम लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल न करें।

ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ से एडवांस पैसा

पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें। https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर लॉगिन करना होगा।

स्टेप 1- यूएएन सदस्य पोर्टल में अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ साइन इन करें।

स्टेप 2- 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें और ईपीएफ से पीएप एडवांस निकालने के लिए फॉर्म का चुनाव करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से क्लेम फॉर्म (फॉर्म -31, 19,10सी और 10डी)' चुनें।

स्टेप 3- दी गई विंडो में अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालें और वैरिफाई करें।

- वैरिफिकेशन के बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें

- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)

- अपने कारण को चुने और जितना पैसा निकालना हैं, वह डालें। चेक की एक स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना एड्रेस लिखें।

- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें

- आपका क्लेम फाइल हो गया। कुछ दिनों में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा।

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MoneyControl News

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First Published: Aug 16, 2023 5:07 PM

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