Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया। यह संशोधित विधेयक इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को पूरी तरह बदल देगा। इसका मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना है।
Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया। यह संशोधित विधेयक इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को पूरी तरह बदल देगा। इसका मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना है।
सरकार ने 8 अगस्त को पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था। यह मसौदा फरवरी में पेश हुआ था, जिसे समीक्षा के लिए चयन समिति को भेजा गया था। नए संस्करण में चयन समिति की 285 से अधिक सिफारिशें और विभिन्न हितधारकों के सुझाव शामिल किए गए हैं।
चयन समिति की प्रमुख सिफारिशें
चार महीने की विस्तृत समीक्षा के बाद समिति ने 4,500 पन्नों की रिपोर्ट में कई अहम बदलाव सुझाए। इनमें से कुछ नीचे दी गई प्रमुख हैं।
नया बनाम पुराना बिल
नया बिल 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में सुव्यवस्थित रूप से तैयार किया गया है। वहीं, पुराना कानून कई दशकों से लागू था और उसकी भाषा आम करदाता के लिए जटिल मानी जाती थी। इसमें 'प्रीवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' की जगह अब 'टैक्स ईयर' का इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट होगा।
नए बिल में गैर-जरूरी और विरोधाभासी प्रावधानों को हटाकर मुकदमों में कमी लाने की कोशिश की गई है। साथ ही, डिजिटल युग के अनुरूप नियम बनाने के लिए CBDT को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जो पहले सीमित थे।
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