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कंपनियों को जीएसटी में कमी के बाद नए रेट्स के विज्ञापन अखबार में नहीं देने पड़ेंगे

सरकार ने अखबारों में आइटम्स की कीमतें पब्लिश करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। अभी लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के रूल 18(3) के तहत मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों को टैक्स घटने या बढ़ने पर एमआरपी में होने वाले बदलावों के बारे में लोगों को बताने के लिए दो अखबारों में विज्ञापन देना जरूरी था। सरकार ने इस नियम से छूट दे दी है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 18, 2025 पर 10:09 PM
कंपनियों को जीएसटी में कमी के बाद नए रेट्स के विज्ञापन अखबार में नहीं देने पड़ेंगे
जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं।

सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स और प्री-पैकेज्ड कमोडिटीज के आयातकों को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में 18 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जीएसटी में कमी के बाद नई कीमतों के बारे में लोगों को बताने के नियमों को आसान बना दिया गया है। जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं।

दो अखबारों में विज्ञापन देने का नियम है

सरकार ने अखबारों में आइटम्स की कीमतें पब्लिश करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। अभी लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के रूल 18(3) के तहत मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों को टैक्स घटने या बढ़ने पर एमआरपी में होने वाले बदलावों के बारे में लोगों को बताने के लिए दो अखबारों में विज्ञापन देना जरूरी था। सरकार ने इस नियम से छूट दे दी है।

अखबारों में विज्ञापन के नियम से छूट

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