सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स और प्री-पैकेज्ड कमोडिटीज के आयातकों को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में 18 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जीएसटी में कमी के बाद नई कीमतों के बारे में लोगों को बताने के नियमों को आसान बना दिया गया है। जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं।