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Income Tax Budget 2026: नई रीजीम में भी मिलेगा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन मिलता है। 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 29, 2026 पर 6:50 PM
Income Tax Budget 2026: नई रीजीम में भी मिलेगा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन
हेल्थ पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर मिलने वाला डिडक्शंस इनफ्लेशन को देखते हुए पर्याप्त नहीं रह गया है।

यूनियन बजट 2026 से इंश्योरेंस सेक्टर को कई उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री ज्यादा टैक्स डिडक्शंस, इनकम टैक्स की दोनों रीजीम में हेल्थ और लाइफ पॉलिसीज पर टैक्स बेनेफिट्स और जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मसले का हल चाहती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मानना है कि इससे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

सिर्फ पुरानी रीजीम में इंश्योरेंस पर डिडक्शन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन मिलता है। 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 50,000 रुपये डिडक्शंस की इजाजत है।

डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान

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