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Income Tax Budget 2026: टैक्सपेयर्स को मिलेगा तोहफा, टैक्स-सेविंग्स डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 2.5 लाख रुपये होगी

अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (AMCHAM) ने सरकार को टैक्स-सेविंग्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर सालाना 2.5 लाख रुपये करने की सलाह दी है। अभी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 28, 2026 पर 9:54 PM
Income Tax Budget 2026: टैक्सपेयर्स को मिलेगा तोहफा, टैक्स-सेविंग्स डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 2.5 लाख रुपये होगी
सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं।

टैक्सपेयर्स को यूनियन बजट 2026 से बड़ा तोहफा मिल सकता है। टैक्स-सेविंग्स डिडक्शंस की लिमिट बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करेंगी। उन्होंने पिछले यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी थी।

अभी डिडक्शन की लिमिट सालाना 1.5 लाख रुपये

अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (AMCHAM) ने सरकार को टैक्स-सेविंग्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर सालाना 2.5 लाख रुपये करने की सलाह दी है। अभी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत यह डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह टैक्स बेनेफिट्स सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में मिलता है।

सेक्शन 80सी के तहत इनवेस्टमेंट के कई ऑप्शंस आते हैं

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