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Income Tax: स्पेशल रेट वाली इनकम पर सेक्शन 87ए का रिबेट नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को भेजा नोटिस

कई टैक्सपेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर इस सेक्शन के तहत रिबेट का दावा किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स चुकाने के लिए डिमांड भेजा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 23, 2025 पर 9:56 PM
Income Tax: स्पेशल रेट वाली इनकम पर सेक्शन 87ए का रिबेट नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को भेजा नोटिस
फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में नई रीजीम में रिबेट के लिए इनकम की लिमिट 7 लाख रुपये थी, जबकि पुरानी रीजीम में 5 लाख रुपये थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जैसी स्पेशल रेट वाली इनकम की स्थिति में सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट की इजाजत नहीं होगी। कई टैक्सपेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर इस सेक्शन के तहत रिबेट का दावा किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स चुकाने के लिए डिमांड भेजा है।

31 दिसंबर तक चुकाना होगा बकाया टैक्स

Income Tax Department ने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर, 2025 से पहले बकाया टैक्स चुकाना होगा। सीबीडीटी ने इस बारे में 19 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है, "यह देखा गया है कि कुछ खास मामलों में रिटर्न प्रोसेस हो गया है और सेक्शन 87ए के तहत ऐसी इनकम की स्थिति में भी रिबेट की इजाजत दी गई है, जिन पर स्पेशल टैक्स रेट्स लागू होते हैं। ऐसे मामलों में ऐसे रिबेट की इजाजत नहीं देने के लिए संशोधन करना होगा। इससे टैक्सपेयर्स को डिमांड भेजना होगा।"

टैक्स चुकाने में देर होने पर टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा

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