सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जैसी स्पेशल रेट वाली इनकम की स्थिति में सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट की इजाजत नहीं होगी। कई टैक्सपेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर इस सेक्शन के तहत रिबेट का दावा किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स चुकाने के लिए डिमांड भेजा है।