इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉमन ITR फॉर्म्स खारिज किए, FY2023 के लिए अलग-अलग फॉर्म्स जारी किए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार काफी पहले ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर (2022-23) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी

अपडेटेड Feb 16, 2023 पर 1:22 PM
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CBDT ने अब नोटिफिकेशन नंबर 04 और 05 के जरिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स (ITR Form) नोटिफाय कर दिए हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने 1 नवंबर, 2022 को एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें उसने कहा था कि सिर्फ ITR 7 को छोड़ दूसरे सभी ITR फॉर्म्स के लिए एक कॉमन ITR फॉर्म होगा। ITR 7 ट्रस्ट के लिए होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस टैक्सपेयर्स के ITR फाइलिंग में लगने वाला समय घटाने के लिए ऐसा गिया गया था।

1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे नए फॉर्म्स

CBDT ने अब नोटिफिकेशन नंबर 04 और 05 के जरिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स (ITR Form) नोटिफाय कर दिए हैं। इन्हें क्रमश: 10.02.2023 और 14.02.2023 को जारी किया गया है। ये ITR फॉर्म्स 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो जाएंगे।


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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई यह वजह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 फरवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें कहा गया है कि ये फॉर्म्स पहले इसलिए जारी किए गए हैं ताकि टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2023-24 (1 अप्रैल, 2023) की शुरुआत से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि इनमें मामूली बदलाव किए गए हैं और इस साल आईटीआर फॉर्म्स की फाइलिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इन ITR फॉर्म्स के लागू होने के नियम इस तरह से हैं:

फॉर्म लागू होने की शर्तें
ITR 1 ऐसे इंडिविजुअल जो रेजिडेंट हो और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक हो, सैलरी से इनकम हो, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत (इंटरेस्ट आदि), और 5000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम (ऐसे इंडिविजुअल के लिए नहीं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या अनिलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो या ऐसे मामले जिनमें सेक्शन 194N के तहत टीडीडीएस डिडक्ट किया गया हो या अगर ईसॉप पर इनकम टैक्स डेफर्ड किया गया हो)
ITR 2 ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं हो
ITR 3  ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिनके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो
ITR 4  इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और फर्म्स के लिए (LLP को छोड़कर ) जो ऐसे रेजिडेंट हो जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक हो और बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो जिसका कम्प्यूटेशन सेक्शन 44एडी, 44एडीए के तहत किया गया हो (ऐसे इंडिविजुअल नहीं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या जिसने अनिलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो या इनकम-टैक्स ईसॉप डेफर्ड हो)
ITR 5   इन्हें छोड़ कर (I) इंडिविजुअल, (II) HUF, (III) कंपनी और (IV) जो व्यक्ति फॉर्म ITR-7 दूसरे व्यक्तियों के लिए। यह फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स, LLP आदि पर लागू होगा।
ITR 6  सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने वाली कंपनियों को छोड़ दूसरी कंपनियों के लिए।
ITR 7 इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जेम्प्ट इनकम का दावा करने वाले ट्रस्ट, राजनीतिक दल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आदि आईटीआर फॉर्म 7 फाइल कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत सिर्फ तभी होगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटीज उपलब्थ करा देगा। टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न को फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मैच कराने की भी सलाह दी जाती है जो टैक्सपेयर के पैन के जरिए लॉगइन करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके मामले में इनकम टैक्स डिडक्ट (TDS) किया गया हो या किसी व्यक्ति की तरफ से कलेक्ट (TCS) किया गया हो ऐसे टैक्स पेमेंट की जानकारी फॉर्म 26एएस में उपलब्ध है। लेकिन ये जानकारियां तभी उपलब्ध होंगी जब टीडीएस/टीसीएस कलेक्ट करने वाला व्यक्ति अपना टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल कर देता है। 31 मार्च, 2023 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई, 2023 है और टीसीएस रिटर्न के लिए 15 मई, 2023 है। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी या क्रेडिट कार्ड कंपनी आदि जैसी कुछ खास दूसरी अथॉरिटी के लिए  कुछ खास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (SFT) फाइल करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल कर देता है और फॉर्म 26एएस या एआईएस (AIS) में किसी तरह की नई जानकारी है तो टैक्सपेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है।

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ने की उम्मीद कम

अच्छी बात यह है कि चूंकि ये फॉर्म्स अब नोटिफाय कर दिए गए हैं ओर इनकमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है जिससे टैक्सपेयर्स जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं और समयसीमा के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स जिनके लिए खुद का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अंतिम तारीख बढ़ाई जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी पहले ही फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं।

(अभिषेक अनेजा सीए हैं। वह इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

Abhishek Aneja

Abhishek Aneja

First Published: Feb 16, 2023 10:19 AM

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