इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन फॉर्म्स में कई जानकारियां प्री-फिल्ड हैं। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को कई जानकारियां फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। सवाल है कि ये दोनों फॉर्म्स किस तरह कै टैक्सपेयर्स के इस्तेमाल के लिए हैं?