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Income Tax: आईटीआर-5 और आईटीआर-7 ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध, जानिए कौन कर सकता है इस्तेमाल

ITR-5 और ITR-7 खास कैटेगरी के टैक्सेपेयर्स के लिए हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUD) के लिए ये फॉर्म्स नहीं हैं। खास कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2025-26 में इन दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 23, 2025 पर 6:02 PM
Income Tax: आईटीआर-5 और आईटीआर-7 ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध, जानिए कौन कर सकता है इस्तेमाल
आईटीआर-5 और आईटीआर-7 का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन फॉर्म्स में कई जानकारियां प्री-फिल्ड हैं। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को कई जानकारियां फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। सवाल है कि ये दोनों फॉर्म्स किस तरह कै टैक्सपेयर्स के इस्तेमाल के लिए हैं?

इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए नहीं हैं ये आईटीआर फॉर्म्स

ITR-5 और ITR-7 खास कैटेगरी के टैक्सेपेयर्स के लिए हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUD) के लिए ये फॉर्म्स नहीं हैं। खास कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2025-26 में इन दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स के रिटर्न फाइल करने के नियम और शर्तें अलग हैं। इनके रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी अलग है।

इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स

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