Get App

ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR-2 फॉर्म, जानिए 5 बड़े बदलाव

ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। अब धारा 80 के डिडक्शन, पूंजीगत लाभ पर टैक्सेशन, TDS सेक्शन कोड के बारे में नए नियम लागू हैं। जानिए कैसे ये बदलाव आपके टैक्स फाइलिंग को प्रभावित करेंगे।

Suneel Kumarअपडेटेड May 05, 2025 पर 9:53 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR-2 फॉर्म, जानिए 5 बड़े बदलाव
अगर आप ITR-1 के लिए पात्र हैं, तो आप ITR-2 भी फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है, जिन्हें व्यापार या पेशे (Business or Profession) से कोई आय नहीं होती। इस बार फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर लाखों टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा।

ITR-2 किसे भरना होगा?

ITR-2 उन करदाताओं के लिए है जिनकी आय खास स्रोतों से होती है। जैसे कि:

  • वेतन या पेंशन
  • सब समाचार

    + और भी पढ़ें