इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न दाखिल करने के दौरान सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण लगाए गए अतिरिक्त इंटरेस्ट और लेट फीस का टैक्सपेयर्स को रिफंड देगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है।
