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Income Tax: अगर 12 लाख की इनकम में कैपिटल गेंस शामिल है तो भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया। लेकिन, इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त यह है कि इस 12 लाख की सालाना इनकम में स्पेशल रेट वाली इनकम शामिल नहीं होनी चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2025 पर 12:34 PM
Income Tax: अगर 12 लाख की इनकम में कैपिटल गेंस शामिल है तो भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा?
कैपिटल गेंस दो तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस।

सरकार ने यूनियन बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ऐलान किया कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर महीने 1 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने से छूट मिल जाएगी। यह राहत टैक्सपेयर्स की उम्मीद से ज्यादा है। बजट से पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इनकम टैक्स में राहत देगी। लेकिन, इतनी ज्यादा राहत की उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल है कि अगर टैक्सपेयर की 12 लाख की इनकम में 4 लाख का कैपिटल गेंस शामिल है तो क्या उसका टैक्स जीरो होगा?

वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को क्या कहा था?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को कहा था, "इनकम टैक्स की नई रीजीम में 12 लाख रुपये तक की इनकम (यह 1 लाख रुपये प्रति माह की इनकम है, जिसमें कैपिटल गेंस जैसी स्पेशनल रेट वाली इनकम शामिल नहीं है) पर अब कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। सैलरीड क्लास के लिए यह लिमिट 12.75 लाख रुपये होगी। इसकी वजह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है।" वित्तमंत्री के इस स्टेटमेंट से साफ है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो तभी होगा, जब इनकम में कैपिटल गेंस की इनकम शामिल नहीं होगी।

उदाहरण से ऐसे समझें

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 12 लाख रुपये है। इसमें 10 लाख की सैलरी इनकम और 2 लाख रुपये का कैपिटल गेंस शामिल है। ऐसी स्थिति में उसकी 10 लाख रुपये की इनकम तो टैक्स-फ्री होगी। लेकिन, 2 लाख रुपये के कैपिटल गेंस को स्पेशन रेट वाली इनकम मानी जाएगी और इस पर टैक्स लगेगा। 10 लाख की इनकम पर उसे सेक्शन 87ए का रिबेट मिल जाएगा, जिससे उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन, 2 लाख के कैपिटल गेंस पर कैपिटल गेंस पर टैक्स के नियम के हिसाब से टैक्स लगेगा।

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