सरकार ने यूनियन बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ऐलान किया कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर महीने 1 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने से छूट मिल जाएगी। यह राहत टैक्सपेयर्स की उम्मीद से ज्यादा है। बजट से पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इनकम टैक्स में राहत देगी। लेकिन, इतनी ज्यादा राहत की उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल है कि अगर टैक्सपेयर की 12 लाख की इनकम में 4 लाख का कैपिटल गेंस शामिल है तो क्या उसका टैक्स जीरो होगा?