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Income Tax: ज्वाइंट नाम में खरीदी गई प्रॉपर्टी के कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट किस तरह मिलेगा?

प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट्स के नियमों का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54एफ में है। इन सेक्शन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति घर को बेचने पर हुए कैपिटल गेंस को दोबारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर देता है तो उसे कैपिटल गेंस टैक्स से एग्जेम्प्शन मिलेगा

Your Money Deskअपडेटेड Nov 28, 2025 पर 3:56 PM
Income Tax: ज्वाइंट नाम में खरीदी गई प्रॉपर्टी के कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट किस तरह मिलेगा?
सेक्शन 54 और 54 एफ के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम में खरीदी गई है तो उसके कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट दोनों को-ओनर्स को मिलता है।

घरों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कई लोग ज्वाइंट नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी पर दोनों पार्टनर्स का बराबर अधिकार होता है। सवाल है कि ऐसे प्रॉपर्टी को बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट किस तरह मिलेगा? क्या दोनों को-ओनर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं?

कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट के नियम

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट्स के नियमों का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54एफ में है। इन सेक्शन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति घर को बेचने पर हुए कैपिटल गेंस को दोबारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर देता है तो उसे कैपिटल गेंस टैक्स से एग्जेम्प्शन मिलेगा।

सेक्शन 54 और सेक्शन 54एफ में फर्क

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