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Income Tax: मेरी सैलरी 13.1 लाख है, क्या मुझे नई रीजीम में 12 लाख तक टैक्स-फ्री इनकम का फायदा मिलेगा?

इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल कोई इंडिविजु्अल, एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है। लेकिन, इसमें डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिलते हैं। सेक्शन 87ए के तहत नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर को टैक्स में 60,000 रुपये तक का रिबेट मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 12, 2026 पर 5:42 PM
Income Tax: मेरी सैलरी 13.1 लाख है, क्या मुझे नई रीजीम में 12 लाख तक टैक्स-फ्री इनकम का फायदा मिलेगा?
नौकरी करने वाले व्यक्ति को नई रीजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है।

सरकार ने यूनियन बजट 2025 में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी थी। हालांकि, यह सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है। सवाल है कि अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 12 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है तो क्या उसकी इनकम टैक्स-फ्री होगी? गाजियाबाद के रहने वाले वैभव जैन ने यह सवाल पूछा है।

13.10 लाख की इनकम है तो क्या रिबेट मिलेगा?

जैन ने बताया है कि नौकरी से उनकी सालाना इनकम 13.10 लाख रुपये है। वह नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या उन्हें नई रीजीम के तहत 12 लाख रुपये तक टैक्स-फ्री इनकम के नियम का फायदा मिलेगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

नई रीजीम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री

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