शेयरों में इनवेस्ट करने पर डिविडेंड मिलता है। अगर किसी टैक्सपेयर की कुल इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी उस पर टीडीएस कट सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर को रिफंड क्लेम करना जरूरी है। क्लेम के बाद ही उसे टीडीएस का पैसा वापस मिलेगा। सवाल है कि रिफंड क्लेम करने का तरीका क्या है? मनीकंट्रोल ने इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बात की।