आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में किया था। यह नियम आज से लागू हो गया है। लेकिन, यह सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है। वित्तमंत्री ने यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया था। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।