इनकम टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर्स के डिजिटल अकाउंट्स की जांच कर सकेंगे। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। टैक्स चोरी का संदेह होने पर इनकम टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर्स के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑनलाइन इनवेस्टमेंट की जांच कर सकेंगे। नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 में इसका प्रावधान है।
इनकम टैक्स अफसरों के बढ़ेंगे अधिकार
अभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का संदेह होने पर टैक्सपेयर्स के फिजिकल एसेट्स की तलाशी और जब्ती का अधिकार है। वे जांच के लिए कमरे के बंद दरवाजों को तोड़ सकते हैं। बंद अलमीरा की जांच के लिए लॉक तोड़ सकते हैं। लॉकर्स की भी जांच कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल एसेट्स की जांच करने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। इसका मतलब है कि वे टैक्सपेयर्स के कंप्यूटर्स, ईमेल और ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच के लिए उनमें सेंध लगा सकते हैं।
वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक होगी अफसरों की पहुंच
नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे। इसमें फेसबुक, व्हाट्सअप और इस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स शामिल होंगे। टैक्सपेयर्स के ईमेल अकाउंट्स शामिल होंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंक अकाउंट इसके तहत आएंगे।
टैक्सपेयर्स की डिजिटल स्क्रूटनी भी होगी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स अफसरों के अधिकार बढ़ने से अब टैक्सपेयर की डिजिटल स्क्रूटनी भी होगी। टैक्स अधिकारी बगैर पासवर्ड्स टैक्सपेयर्स के डिजिटल स्पेस में दाखिल हो सकेंगे। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैक्सपेयर चाहता है कि उसके डिजिटल स्पेस में सेंध लगाने की जरूरत नहीं आए तो उसे पहले से ही टैक्स अधिकारियों को मांगी गई हर जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
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संसद की स्थायी समिति कर रही नए टैक्स बिल पर विचार
सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। इसे व्यापक चर्चा के लिए वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। समिति की सिफारिशों के बाद इसमें जरूरी संशोधन कर इसे लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स के नए कानूनों को अगले साल 1 अप्रैल से लागू कर देगी।