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Income Tax Refund: इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड के लिए डेडलाइन क्या है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के प्रावधान के हिसाब से चलता है। यह प्रावधान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न फाइल किया जाता है, उसके खत्म होने के 9 महीनों के अंदर उसे प्रोसेस करने का समय देता है

Your Money Deskअपडेटेड Nov 28, 2025 पर 7:57 PM
Income Tax Refund: इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड के लिए डेडलाइन क्या है?
इस बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी।

हर साल कई टैक्सपेयर्स को रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई टैक्सपेयर्स के लिए यह पैसा काफी मायने रखता है। सवाल है कि आखिर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? आपको रिफंड के लिए कब तक इंतजार करना चाहिए? टैक्सपेयर के रूप में आपके क्या अधिकार हैं?

आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए नियम

टैक्सबडी के फाउंडर सुजीत बांगर ने कहा, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के प्रावधान के हिसाब से चलता है। यह प्रावधान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न फाइल किया जाता है, उसके खत्म होने के 9 महीनों के अंदर उसे प्रोसेस करने का समय देता है। कई टैक्सपेयर्स को इस प्रावधान के बारे में पता नहीं होता। इसलिए वे रिटर्न फाइल करने के कुछ ही समय बाद रिफंड का इंतजार करने लगते हैं।"

डिपार्टमेंट के पास 31 दिसंबर तक का समय

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