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Income Tax Return: रिटर्न फाइलिंग में नहीं करें ये 7 गलितयां, आपको नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

अगर आपने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए कुछ बातें जान लेना जरूरी है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको आम तौर पर होने वाली गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2025 पर 1:47 PM
Income Tax Return: रिटर्न फाइलिंग में नहीं करें ये 7 गलितयां, आपको नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। अगर आपने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पहला, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आम तौर पर इसकी डेडलाइन 15 जुलाई होती है। रिटर्न फाइल करने में आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। इससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना नहीं रह जाएगी।

1. फर्जी डिडक्शन क्लेम नहीं करें

कई टैक्सपेयर्स अपना टैक्स घटाने के लिए फर्जी डिडक्शन क्लेम करते हैं। Income Tax Deparment अब रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इससे फर्जी डिडक्शन के मामलों को पकड़ना आसान हो गया है। हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्जी डिडक्शन क्लेम के मामलों में 200 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे हैं। यह जान लेना जरूरी है कि आपके हर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है।

2. Form 16, AIS और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैच करा लें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैचा करा लेना चाहिए। आप AIS और फॉर्म 26 एएस इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों में आपके टीडीएस/टीसीएस और हर हाई वैल्यू ट्राजेंकशन की जानकारी होती है। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी इनकम और टीडीएस की जानकारी होती है।

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