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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट और लास्ट डेट के बीच फर्क जान लीजिए, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

इस बार इनकम टैक्स रिटर्न 15 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जल्द रिटर्न फाइल करने के कई फायदें हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 08, 2025 पर 11:34 AM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट और लास्ट डेट के बीच फर्क जान लीजिए, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ITR फाइलिंग में दो डेट्स सबसे अहम हैं। पहली, ड्यू डेट है और दूसरी लास्ट डेट है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस बार टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिल गया है। कई टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जल्द रिटर्न फाइल करने के कई फायदें हैं। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट और लास्ट डेट के बीच फर्क को भी ठीक तरह से समझ लने की जरूरत है। मनीकंट्रोल ने इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बातचीत की।

रिटर्न फाइलिंग के लिए ये दो डेट्स सबसे अहम

जैन ने कहा कि ITR फाइलिंग में दो डेट्स सबसे अहम हैं। पहली, ड्यू डेट है और दूसरी लास्ट डेट है। इन दोनों डेट्स के बीत जाने के बाद आप अपना Income Tax Return फाइल नहीं कर सकते। आम तौर पर लोग समझते हैं कि ड्यू डेट ही लास्ट डेट है। इसके बाद रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन, यह सच नहीं है। इस बारे में विस्तार से समझ लेना जरूरी है।

ड्यू डेट के भी ITR फाइल किया जा सकता है

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