Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हैअगर सरकार रिफंड देने में देरी करती है, तो क्या ब्याज भी देती है? इसका जवाब है हां, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रिटर्न कब भरा और देरी किस कारण हुई।
अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए समय पर यानी 16 सितंबर तक ITR फाइल किया था, तो सरकार आपको 1 अप्रैल से रिफंड मिलने तक ब्याज देगी। मतलब जितने दिन तक रिफंड नहीं मिला, उतने दिनों का ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेट फाइलिंग की है। यानी, तय समय के बाद रिटर्न भरा है, तो ब्याज रिटर्न फाइल करने की तारीख से गिना जाएगा, न कि 1 अप्रैल से। यानी जो लोग देर से रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें ब्याज का कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा।
क्या कहते हैं नियम
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A में यह साफ लिखा गया है कि अगर सरकार तय समय में रिफंड जारी नहीं करती, तो उसे टैक्सपेयर्स को ब्याज देना होगा।
ब्याज दर कितनी है?
सरकार रिफंड पर 0.5% मंथली के अनुसार की दर से ब्याज देती है। यह ब्याज उस रकम पर मिलता है जो आपने पहले ही टैक्स के रूप में दी थी, जैसे TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
कब नहीं मिलेगा ब्याज?
अगर देरी आपकी गलती से हुई है जैसे गलत बैंक डिटेल देना, डॉक्यूमेंट अधूरे होना या रिटर्न में गलती होने के कारण भी ब्याज नहीं मिलता। लेकिन अगर देरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हुई है, तो आपको ब्याज मिलना तय है।
कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस
अगर अब तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके Check Refund Status सेक्शन में जाकर जानकारी देख सकते हैं।
अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या अपने Assessing Officer से संपर्क करें।
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