ITR 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न भरने में कोई दिक्कत न हो और उन्हें काफी समय मिल सके।
बदलावों के चलते समय बढ़ाया गया
CBDT ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए ITR फॉर्म्स में बदलाव किये गए हैं। इन बदलावों का मकसद टैक्स भरने के प्रोसेस आसान बनाना है। इन बदलावों के कारण नई ITR यूटिलिटी तैयार करने, सिस्टम में इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अधिक समय लग रहा है। इसी वजह से रिटर्न दाखिल करने की टाइमलाइन बढ़ाई गई है।
क्यों ना करें सैलरीड टैक्सपेयर्स 15 जून से पहले ITR फाइल?
हालांकि कुछ फॉर्म्स जैसे ITR-U को हाल ही में 15 मई को जारी किया गया है और यूटिलिटी काम करने लगी है। लेकिन सैलरीड टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे 15 जून से पहले ITR फाइल न करें। इसकी वजह है फॉर्म 16, जिसे नियोक्ता (employer) हर साल 15 जून तक जारी करते हैं।
फॉर्म 16 में क्या होता है?
टैक्स कटौती (TDS) की जानकारी
अगर फॉर्म 16 नहीं मिला है, तब भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी के लिए इसका मिलना जरूरी है।
फॉर्म 26AS भी है जरूरी डॉक्यूमेंट
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आप फॉर्म 26AS की मदद से भी ITR फाइल कर सकते हैं।
फॉर्म 26AS में होती है ये जानकारी
किसी भी हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी
फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें?
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
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असेसमेंट ईयर चुनें और View पर क्लिक करें
डाउनलोड करने के लिए विकल्प चुनें
इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को राहत दी है। अब आपके पास 15 सितंबर 2025 तक का समय है। सैलरीड लोग 15 जून के बाद फॉर्म 16 लेकर सही ढंग से ITR भर सकते हैं। ITR फाइलिंग से पहले फॉर्म 26AS को चेक करना भी जरूरी है।