ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, अभी कर रहे हैं फाइलिंग, तो ये रखें याद
Income Tax Return Filing 2025 Last Date Today: आज सोमवार 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट है। अब टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। अब आप आखिरी घंटों का इंतजार न करें और तुरंत आईटीआर को फाइल कर दें
Income Tax Return Filing 2025 Last Date Today: आज सोमवार 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट है।
Income Tax Return Filing 2025 Last Date Today: आज सोमवार 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट है। अब टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। अब आप आखिरी घंटों का इंतजार न करें और तुरंत आईटीआर को फाइल कर दें। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, उनके लिए आज यानी 15 सितंबर आखिरी दिन है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR फाइल करने की डेडलाइन आज रात खत्म हो जाएगी।
इस बार करीब 1 करोड़ रिटर्न सिर्फ आखिरी दिन यानी 15 सितंबर को फाइल होने की उम्मीद है। पिछले साल ई-फाइलिंग पोर्टल ने 24 घंटे में रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। लेकिन इस बार पोर्टल पर भारी दबाव है और कई टैक्सपेयर्स व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) ने पोर्टल के स्लो होने की शिकायत की है।
कितने लोग फाइल कर चुके हैं ITR?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 13 सितंबर तक 6.29 करोड़ रिटर्न फाइल हो चुके थे। तुलना करें तो पिछले साल कुल 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए थे। इस बार अगर 7.5% की औसत ग्रोथ मानी जाए, तो आंकड़ा 7.8 करोड़ तक पहुंच सकता है। बीते सालों का ट्रेंड भी बताता है कि टैक्स कंप्लायंस लगातार बढ़ रहा है।
AY 2024–25: 7.28 करोड़ रिटर्न
AY 2023–24: 6.77 करोड़ रिटर्न
AY 2022–23: 5.82 करोड़ रिटर्न
AY 2021–22: 5.77 करोड़ रिटर्न
यानी पिछले तीन साल में 25% की बढ़त दर्ज हुई है।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई थी?
पहले ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी। लेकिन इस बार सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। ITR फॉर्म्स में किए गए बड़े बदलाव और उनकी यूटिलिटीज Excel और Java आधारित फाइलिंग टूल्स को लॉन्च करने में लगने वाला समय के कारण भी रिटर्न फाइल करने में टाइम लगा। साथ ही, आज ही एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख भी है।
ITR फॉर्म्स कौन-कौन से हैं?
कई लोग अब भी कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए।
ITR-1 (सहज): जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है।
ITR-2: वे लोग जिन्हें बिज़नेस इनकम नहीं है और ITR-1 में कवर नहीं होते।
ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
ITR-4: छोटे बिजनेस, HUFs और फर्म्स LLPs छोड़कर जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है।
ITR-V: सिर्फ ITR फाइल करने की रसीद।
ITR फाइल करने की तरीके
सीबीडीटी (CBDT) ने ITR फाइल करने के लिए कई विकल्प दिए हैं।
पेपर पर ऑफलाइन फाइलिंग।
डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन फाइलिंग।
ई-वेरिफिकेशन कोड के साथ ऑनलाइन सबमिशन।
ऑनलाइन फाइलिंग + ITR-V भेजना।
ITR ई-फाइलिंग पोर्टल है: incometax.gov.in
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ITR फाइल करते समय कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता। लेकिन आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए।
PAN और Aadhaar
बैंक अकाउंट की जानकारी
Form 16 (सैलरी वालों के लिए)
Form 26AS और AIS
कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स
निवेश (Investment Proofs)
किराये की रसीद / होम लोन डिटेल (अगर लागू हो)
अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो?
अगर आप आज ITR फाइल नहीं कर पाते, तो भी 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी होगी।
1,000 रुपये अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है।
5,000 रुपये अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और डेडलाइन के बाद फाइल किया।
साथ ही समय पर ITR न भरने पर कुछ टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। कई मामलों में 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर टैक्स चोरी 25 लाख से ज्यादा है तो सजा 7 साल तक बढ़ सकती है।
रिफंड और फायदे
अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स भर दिया है तो रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में ECS के जरिए आ जाएगा। समय पर रिटर्न फाइल करने से आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लीन रहता है और बैंक लोन या वीजा जैसी चीजों में भी मदद मिलती है।