Income Tax Return Update: 31 जुलाई से पहले लाखों टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर आई है। अगर आपने अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो परेशान न हो। सरकार ने इन टैक्सपेयर्स को टैक्स से छूट दी है। सरकार ने इस बार बजट में टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान टैक्सपेयर्स के लिए किये थे। आप इन नियमों के मुताबिक अगले साल टैक्स देने से बच सकते हैं।
सरकार ने टैक्स नियमों में किया बदलाव
1 अप्रैल महीने से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अगर आप नया टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं। नए नियमों में आपका टैक्स जीरो हो सकता है। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 7 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना।
ले सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देने का ऐलान कर दिया था। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स रीजीम की तरफ अट्रैक्ट करना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स सिस्टम की जगह नए टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब नए टैक्स रिजीम में भी सैलरी क्लास और पेंशनर्स को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा।
नौकरी करने वाले ऐसे लोगों जिनकी सालाना इनकम 15.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उन्हें न्यू टैक्स रीजीम में सालाना 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इससे पहले न्यू टैक्स रीजीम में किसी तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था। सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में नौकरी करने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता था, लेकिन अप ये नए टैक्स रीजीम में भी होगा।
सरकार ने बढ़ाई लीव इनकैशमेंट की छूट
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के तहत 3 लाख रुपये छूट मिलती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।