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Income Tax: अब इन टैक्सपेयर्स को देना होगा जीरो टैक्स, सरकार ने बदल दिये हैं नियम

Income Tax Return Update: 31 जुलाई से पहले लाखों टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर आई है। अगर आपने अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो परेशान न हो। सरकार ने इन टैक्सपेयर्स को टैक्स से छूट दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:48 AM
Income Tax: अब इन टैक्सपेयर्स को देना होगा जीरो टैक्स, सरकार ने बदल दिये हैं नियम
टैक्सपेयर्स ऑफलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return Update: 31 जुलाई से पहले लाखों टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर आई है। अगर आपने अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो परेशान न हो। सरकार ने इन टैक्सपेयर्स को टैक्स से छूट दी है। सरकार ने इस बार बजट में टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान टैक्सपेयर्स के लिए किये थे। आप इन नियमों के मुताबिक अगले साल टैक्स देने से बच सकते हैं।

सरकार ने टैक्स नियमों में किया बदलाव

1 अप्रैल महीने से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अगर आप नया टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं। नए नियमों में आपका टैक्स जीरो हो सकता है। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 7 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना।

ले सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा

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